देश में अल्पसंख्यक समुदाय के नागरिकों को विभिन्न प्रकार के लाभ मुहैया करवाए जाते हैं। जिससे कि उनका विकास किया जा सके। अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा पारंपरिक कौशल के क्षेत्र में व्यवसाय किया जाता है जो प्रत्येक वर्ष कम होता जा रहा है एवं नई पीढ़ी के युवा पारंपरिक कौशल को नहीं अपना रहे हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार द्वारा सीखो और कमाओ योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से पारंपरिक कौशल का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इस लेख के माध्यम से आपको Seekho Aur Kamao Yojana का पूरा ब्यौरा प्रदान किया जाएगा। आप इस लेख को पढ़कर Seekho Aur Kamao Yojana का लाभ, उद्देश्य, पात्रता, विशेषताएं, महत्वपूर्ण दस्तावेज, आवेदन करने की प्रक्रिया आदि से संबंधित जानकारी भी प्राप्त कर सकेंगे।
Seekho Aur Kamao Yojana 2023
सीखो और कमाओ योजना को भारत सरकार द्वारा आरंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से परंपरागत व्यवसाय के क्षेत्र में अल्पसंख्यक युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। जिससे कि नई पीढ़ी परंपरागत व्यवसाय के माध्यम से रोजगार प्राप्त कर सकें। यह योजना स्वरोजगार को भी बढ़ावा देगी। इसके अलावा इस योजना के माध्यम से देश की बेरोजगारी दर भी कम होगी। सीखो और कमाओ योजना के माध्यम से परंपरागत उद्योग दोबारा से स्थापित हो सकेंगे। यह योजना सशक्त मानव संसाधन विकसित करने में भी सहायता प्रदान करेगी।
Seekho Aur Kamao Yojana का कार्यान्वयन मिनिस्ट्री ऑफ़ माइनॉरिटी अफेयर्स द्वारा किया जाएगा। एनसीवीटी द्वारा अनुमोदित कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विकसित किए गए पाठ्यक्रमों में अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा अपनाए जा रहे बहुत से पारंपरिक कौशल जैसे की कढ़ाई, चिकन कारी, रत्न एवं आभूषण, बुनाई आदि शामिल है। इसके अलावा इस योजना के अंतर्गत उन पाठ्यक्रमों को भी शामिल किया जाएगा जो किसी विशिष्ट राज्य या क्षेत्र की मांग एवं स्थानीय बाजार की क्षमता के आधार पर शुरू किए जा सकते हैं।
सीखो और कमाओ योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं को परंपरागत व्यवसाय के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान करना है। यह प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न पाठ्यक्रम विकसित किए गए हैं। इस योजना के माध्यम से देश की बेरोजगारी दर में गिरावट आएगी एवं देश के नागरिक स्वरोजगार करने की तरफ प्रोत्साहित होंगे। इसके अलावा इस योजना के माध्यम से अल्पसंख्यक के पारंपरिक कौशल का संरक्षण एवं उन्नयन करने एवं उन्हें बाजार के साथ जोड़ा जा सकेगा। सीखो और कमाओ योजना के माध्यम से अल्पसंख्यक समुदाय के युवा सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनेंगे एवं उनके जीवन स्तर में भी सुधार आएगा। यह योजना बढ़ते हुए बाजार में अवसरों का लाभ उठाने में अल्पसंख्यकों को सक्षम भी बनाएगी |
सीखो और कमाओ योजना के लाभ तथा विशेषताएं
- सीखो और कमाओ योजना को भारत सरकार द्वारा आरंभ किया गया है।
- इस योजना के माध्यम से परंपरागत व्यवसाय के क्षेत्र में अल्पसंख्यक युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। जिससे कि नई पीढ़ी परंपरागत व्यवसाय के माध्यम से रोजगार प्राप्त कर सकें।
- Seekho Aur Kamao Yojana के अंतर्गत सन 2016 से अब तक अल्पसंख्यक समुदाय की 84779 महिलाओं को मॉड्यूलर रोजगार योग्य कौशल पाठ्यक्रमों के लिए प्रशिक्षित किया जा चुका है।
- सन 2017-18 से मंत्रालय द्वारा एनएसक्यूएफ अनुपालन पाठ्यक्रमों के साथ सामान्य मानदंडों को अपना लिया गया है।
- यह योजना स्वरोजगार को भी बढ़ावा देगी।
- इसके अलावा इस योजना के माध्यम से देश की बेरोजगारी दर भी कम होगी।
- सीखो और कमाओ योजना के माध्यम से परंपरागत उद्योग दोबारा से स्थापित हो सकेंगे।
- यह योजना सशक्त मानव संसाधन विकसित करने में भी सहायता प्रदान करेगी।
- इस योजना का कार्यान्वयन मिनिस्ट्री ऑफ़ माइनॉरिटी अफेयर्स द्वारा किया जाएगा।
- एनसीवीटी द्वारा अनुमोदित कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विकसित किए गए पाठ्यक्रमों में अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा अपनाए जा रहे बहुत से पारंपरिक कौशल जैसे की कढ़ाई, चिकन कारी, रत्न एवं आभूषण, बुनाई आदि शामिल है।
- इसके अलावा इस योजना के अंतर्गत उन पाठ्यक्रमों को भी शामिल किया जाएगा जो किसी विशिष्ट राज्य या क्षेत्र की मांग एवं स्थानीय बाजार की क्षमता के आधार पर शुरू किए जा सकते हैं।
Seekho Aur Kamao Yojana के कार्यान्वयन के लिए परियोजना कार्यान्वयनकर्ता एजेंसी
- सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत राज्य सरकारों/संघ राज्य सरकारों के प्रशासन ओं की सोसाइटी।
- कोई भी प्रतिष्ठान निजी मान्यता प्राप्त/पंजीकृत व्यवसायिक संस्थान जो कम से कम विगत 3 वर्षों में कौशल विकास के पाठ्यक्रमों का आयोजन करता हो और जो स्थापित बाजार से संबंधित हो तथा प्लेसमेंट रिकॉर्ड हो।
- उद्योग एवं उद्योगों की एसोसिएशन।
- सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों सहित केंद्र/राज्य सरकार का कोई भी संस्थान तथा पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान सहित केंद्र/राज्य सरकारों के प्रशिक्षण संस्थान।
- निम्नलिखित मानकों को पूरा करने वाली सोसाइटी एवं गैर सरकारी संगठन:-
- संगठन कम से कम 3 वर्षों से पंजीकृत होना चाहिए।
- समुदायों, विशेष तौर पर अल्पसंख्यकों के सामाजिक कल्याण के संचालन तथा संवर्धन में लगी कोई भी पंजीकृत सिविल सोसाइटी या गैर सरकारी संगठन।
- सोसाइटी या संगठन के पास कौशल उन्नयन कार्यक्रम के क्षेत्र में कम से कम 3 वर्षों का अनुभव होना चाहिए।
- संगठन के पास मंत्रालय की ओर से सहायता प्राप्त ना होने की स्थिति में सीमित अवधि तक कार्य जारी रखने की योग्यता होनी चाहिए।
- बेहतर साख एवं विश्वसनीयता।
- संगठन की अन्य संस्थानों के साथ नेटवर्किंग होनी चाहिए।
- केंद्रीय/राज्य के किसी मंत्रालय/विभाग द्वारा काली सूची में डाले गए संगठन पात्र नहीं है।
सीखो और कमाओ योजना के संघटक
- आधुनिक ट्रेडों के लिए प्लेसमेंट संबंधित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम
- पारंपरिक व्यापारो/शिल्प/कला स्वरूपों के लिए कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम
परंपरागत ट्रेडों हेतु कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम
- कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों को निम्नलिखित कार्य से जोड़ा जाना चाहिए जिससे कि रोजगार के अवसर उत्पन्न किए जा सके।
- पारंपरिक ट्रेनों में लगे हुए युवाओं की पहचान एवं स्व सहायता समूह/पर योजक कंपनियों में सामूहिक करण।
- स्व सहायता समूह में औसतन 20 सदस्य होने चाहिए।
- युवाओं कि कौशल विकास करने के लिए कौशल प्रशिक्षण की व्यवस्था स्व सहायता समूह द्वारा की जाएगी।
- ग्राहकों एवं विक्रेता तक पहुंच भी सुनिश्चित की जाएगी।
- राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम सहित विभिन्न वित्तीय संस्थानों को प्रस्तुत किए जाने हेतु व्यापार योजना प्रस्ताव तैयार करने में सहायता प्रदान की जाएगी।
- इस कार्यक्रम को न्यूनतम 2 माह तक संचालित किया जाएगा एवं कुछ चुनिंदा ट्रेड के लिए अधिकतम 1 वर्ष तक संचालित किया जाएगा।
- यह कार्यक्रम लाभार्थियों के रोजगार के अवसर को बढ़ाने में कारगर साबित होगा।
- संगठन के पास कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के संचालन के लिए पर्याप्त कक्षाएं एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए।
सीखो और कमाओ योजना वित्तपोषण का स्वरूप
- इस योजना की 100% फंडिंग केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी।
- इस योजना को सीधे अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा।
- सभी अनुमोदित की गई परियोजना की संपूर्ण लागत का वाहन मंत्रालय द्वारा किया जाएगा।
- परियोजना लागत की 5% प्रोत्साहन राशि उस पीआइए को प्रदान की जाएगी जिसके द्वारा परियोजना को सभी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए समय से पूरा कर लिया गया है।
- लाभार्थियों को प्रतिमाह ₹750 रुपए का स्टाइपेंड प्रदान किया जाएगा।
- स्थानीय गैर आवासीय प्रक्षिशुओ को ₹1500 प्रति माह का स्टाइपेंड प्रदान किया जाएगा।
- भोजन एवं आवास के लिए उन प्रशिक्षुओं को 3 माह तक 1500 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी जिनके लिए संगठन आवासीय सुविधा की व्यवस्था करती है।
- गैर आवासीय प्रोग्राम के लिए प्रति प्रशिक्षु के लिए संगठन को ₹10000बीप्रदान किए जाएंगे एवं आवासीय प्रोग्राम के लिए प्रति प्रशिक्षु ₹13000 प्रदान किए जाएंगे।
- रॉ मैटेरियल प्राप्त करने के लिए प्रति प्रशिक्षु ₹2000 संगठन को उपलब्ध करवाए जाएंगे।
Seekho Aur Kamao Yojana के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली राशि
- इस योजना के अंतर्गत परियोजना के कार्यान्वयन के लिए कुल राशि तीन किस्तों में प्रदान की जाएगी।
- पहली एवं दूसरी किस्त में परियोजना लागत की 40% राशि होगी एवं दूसरी किस्त में परियोजना लागत की 20% एवं प्रोत्साहन राशि होगी।
- किस्तकी राशि सीधे पीआईए के खाते में भेजी जाएगी।
- पहली किस्त की राशि प्रोजेक्ट अप्रूव होने के पश्चात एवं मेमोरेंडम आफ अंडरस्टैंडिंग साइन होने के पश्चात प्रदान की जाएगी।
- दूसरी किस्त की राशि पहली किस्त की राशि के 60% उपयोग होने के पश्चात एवं साल भर की ऑडिट रिपोर्ट जमा करने के पश्चात प्रदान की जाएगी।
- तीसरी किस्त की राशि प्रोजेक्ट पूर्ण होने के पश्चात प्रोजेक्ट कंपलीशन रिपोर्ट दर्ज करने के बाद प्रदान की जाएगी। प्रोजेक्ट कंपलीशन रिपोर्ट के साथ ऑडिटेड यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, प्लेसमेंट से संबंधित जानकारी, उन प्रशिक्षुओं से संबंधित जानकारी जिन्होंने स्वरोजगार अपनाया है एवं सभी दस्तावेज भी जमा करने होंगे।
सीखो और कमाओ योजना के अंतर्गत आवेदन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी
- अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा समाचार पत्रों में विज्ञापन और मंत्रालय की सरकारी वेबसाइट के माध्यम से इस योजना के संचालन के लिए सभी रुचि रखने वाले संगठनों को योजना का संचालन करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।
- एक जांच समिति का गठन किया जाएगा जिसके माध्यम से संगठनों की जांच की जाएगी।
- मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष आवश्यकता अनुसार संगठनों को योजना के अंतर्गत शामिल किया जाएगा।
- संगठनों से संबंधित जानकारी टेक्निकल सपोर्ट एजेंसी के माध्यम से सत्यापित की जाएगी
- सेक्रेटरी द्वारा उन प्रोजेक्ट को अप्रूव किया जाएगा जिन की सिफारिश सैंक्शनिंग कमेटी द्वारा की गई है।
परियोजना की अवधि
- आधुनिक कौशल जैसे कि तकनीकी कौशल, सॉफ्ट कौशल एवं जीवन कौशल सहित परियोजना की न्यूनतम अवधि 3 माह की होगी।
- परंपरागत कौशल के लिए प्रत्येक कार्यक्रम की अवधि ट्रेड के आधार पर अधिकतम 1 वर्ष की होगी।
Seekho Aur Kamao Yojana प्लेसमेंट एवं प्लेसमेंट के पश्चात सहायता
- सभी अभ्यर्थियों के लिए प्लेसमेंट सहायता और परामर्श सहायता संगठन द्वारा प्रदान की जाएगी।
- लगभग 75% अभ्यर्थियों का प्लेसमेंट जिसमे से 50% का प्लेसमेंट संगठित क्षेत्र में सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य है।
- जहां तक भी संभव हो प्लेसमेंट में न्यूनतम स्थान परिवर्तन होना चाहिए।
- पीपीएस का वितरण पिआईए के महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व में से एक है।
- संगठित क्षेत्र के प्लेसमेंट में अभ्यार्थियों को पीएफ, ईएसआई आदि जैसे लाभ भी प्राप्त होने चाहिए।
- असंगठित क्षेत्र में प्लेसमेंट तभी माना जाएगा जब अभ्यार्थी को ऑफर लेटर प्रदान किया जाएगा जिसमें न्यूनतम वेतन लिखा होगा। इसके अलावा नियोक्ता द्वारा सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा जिसमें यह जानकारी प्रदान की जाएगी कि अभ्यर्थी को न्यूनतम वेतन प्रदान किया जा रहा है और नौकरी में स्थिरता होनी चाहिए।
- केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को प्लेस्ड माना जाएगा जो कम से कम 3 महीनों तक ट्रेनिंग पूरी होने के पश्चात काम करते हैं।
परियोजना की निगरानी
- मिनिस्ट्री द्वारा TSA या फिर कोई अन्य एजेंसी को नियुक्त किया जाएगा जिसके माध्यम से परियोजना की निगरानी की जाएगी।
- मिनिस्ट्री के अधिकारी द्वारा भी परियोजना की निगरानी की जा सकती है।
- संगठन के पास न्यूनतम बुनियादी ढांचा योजना के कार्यान्वयन के लिए उपस्थित होना चाहिए।
- लाभार्थियों को सूचित करने के लिए मैनेजमेंट इनफार्मेशन सिस्टम द्वारा घर-घर सर्वेक्षण एवं परीक्षण कॉल की जाएगी।
- वे सभी लाभार्थी जिनका प्लेसमेंट पंचायत से बाहर हुआ है उनके परिवार जनों से मिलकर लाभार्थियों की ट्रेनिंग, प्लेसमेंट एवं प्राधिकरण से संबंधित जानकारी प्राप्त की जाएगी।
परियोजना का पूर्ण होना
- दूसरी इंस्टॉलमेंट जारी करने से पहले प्रोजेक्ट पूर्ण होने कि रिपोर्ट संगठन द्वारा मिनिस्ट्री को जारी करनी होगी। इस सपोर्ट में दूसरी इंस्टॉलमेंट का ऑडिटेड यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट तथा ऑडिट रिपोर्ट होनी अनिवार्य है।
- दस्तावेजी करण वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ परियोजना का एक अभिन्न हिस्सा है जिसमें परियोजना की पूर्ण स्थिति दी जाती है। सभी दस्तावेजों में परियोजना पूर्ण होने से संबंधित सभी जानकारी होनी अनिवार्य है।
Seekho Aur Kamao Yojana संबंधित कुछ दिशा निर्देश
- लाभार्थी द्वारा अनुदान का अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता।
- वह संस्थान जो Seekho Aur Kamao Yojana के अंतर्गत अनुदान प्राप्त करना चाहती है उसको पात्रता की सभी शर्तें पूरी करनी होगी।
- प्रतिवर्ष संस्थान को लिखित में यह जानकारी प्रदान करने होगी कि इस योजना के अंतर्गत सभी नियमों का पालन किया जा रहा है।
- संस्थान को राष्ट्रपति के पक्ष में ₹20 का non-judicial स्टांप पेपर पर यह जानकारी प्रदान करनी होगी कि इस योजना के सभी दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा है एवं अनुदान की राशि योजना के कार्यान्वयन में खर्च की जा रही है। यदि अनुदान की राशि योजना के कार्यान्वयन में नहीं खर्च की जाएगी तो वह संस्थान को सरकार को वापस करनी होगी।
- मंत्रालय परियोजना को चलाने के लिए संगठन द्वारा नियुक्त किया गया किसी भी कर्मचारी को किसी भी प्रकार का भुगतान करने का जिम्मेदार नहीं होगा।
- अनुदान को जारी किए जाने के संबंध में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से संबंधित सभी विवादों के निपटान का अधिकार क्षेत्र दिल्ली न्यायालय को होगा।
- संगठन द्वारा किसी भी धार्मिक, संप्रदायिक, रूढ़िवादी या विभाजक सिद्धांतों को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा।
- नई परियोजनाओं की स्थिति में परियोजना को प्रारंभ होने की तारीख में मंत्रालय और राज्य अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को सूचित किया जाएगा। यह सूचना उनके बैंक खाते में निधियों की प्राप्ति से 15 दिनों के भीतर की जाएगी।
- संगठन द्वारा लाभार्थियों से किसी भी प्रकार की फीस नहीं ली जाएगी।
- Non-recurring आइटम की खरीद केवल ऑथराइज्ड डीलर के माध्यम से ही की जाएगी।
- प्रोजेक्ट साइट पर संगठन द्वारा एक बोर्ड लगाया जाएगा जिसके माध्यम से यह जानकारी प्रदान की जाएगी की प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ़ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंतर्गत संचालित किया जा रहा है।
अन्य दिशा निर्देश
- सामान्य वित्तीय नियम 150 (2) के उपबंध वहां लागू किए जाएंगे जहां गैर सरकारी संगठनों को निर्धारित राशि के लिए सहायता प्रदान की जा रही है।
- संगठन द्वारा एक नेशनलाइज्ड या शेड्यूल बैंक में अलग से खाता खोला जाएगा।
- ₹10000 रुपए या इससे अधिक की पेमेंट चेक के माध्यम से ही की जाएगी।
- संगठन द्वारा प्रोजेक्ट को जारी रखने के लिए अपने बैंक पासबुक की फोटो कॉपी जमा करनी होगी।
- अकाउंट का कॉम्प्रोल एवं ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा इंस्पेक्शन किया जा सकता है।
- संगठन को परफॉर्मेंस कम अचीवमेंट रिपोर्ट मिनिस्ट्री को जमा करनी होगी।
- संगठन द्वारा इस योजना का लाभ सभी अल्पसंख्यक समुदाय के नागरिक को प्रदान किया जाएगा।
- कोई भी संगठन सरकारी सूत्र सहित किसी अन्य सूत्र से इस योजना के कार्यान्वयन के लिए एक समय में 1 बार से अधिक अनुदान की प्राप्ति नहीं कर सकता।
- संस्थान द्वारा अनुदान का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए नहीं किया जा सकता।
- यदि सरकार प्रोजेक्ट के संचालन से संतुष्ट नहीं है या फिर सरकार को यह लगता है कि योजना के दिशा निर्देशों का सही से पालन नहीं किया जा रहा है तो इस स्थिति में सरकार द्वारा अनुदान रोका जा सकता है।
- एक बार कोई संस्थान ब्लैक लिस्ट में आ जाता है तो सरकार द्वारा उसे भविष्य में कोई भी अनुदान नहीं प्रदान किया जाएगा।
- यदि इस योजना के संचालन के लिए किसी भी प्रकार के एसेट की प्राप्ति की गई है तो इस स्थिति में उसे एसेट का प्रयोग केवल योजना के कार्यान्वयन के लिए ही किया जाएगा।
- संगठन द्वारा सभी प्राप्त किया परमानेंट एवं सेमी परमानेंट एसेट की जानकारी एक रजिस्टर में दर्ज की जाएगी।
- दूसरी इंस्टॉलमेंट की राशि केवल तब ही जारी की जाएगी जब संगठन द्वारा पहले जारी किए गए किस्तों के समुचित उपयोग का सबूत दिखाया गया हो।
eekho Aur Kamao Yojana की पात्रता
- केवल अल्पसंख्यक समुदाय के नागरिक ही इस योजना का लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं।
- आवेदक की आयु 14 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- लाभार्थी द्वारा पांचवी कक्षा उत्तीर्ण की होनी चाहिए।
- इस योजना के अंतर्गत यदि आरक्षित श्रेणिया रिक्त रहती हैं तो इस स्थिति में रिक्त सीटें अनारक्षित समझी जाएगी।
Seekho Aur Kamao Yojana पोर्टल पर लोगिन करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको सीखो और कमाओ योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
- इसके पश्चात आपको लॉगिन सेक्शन के अंतर्गत अपने यूजर नेम पासवर्ड तथा कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
- अब आपको लॉगिन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार आप लॉग इन कर सकेंगे।